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Chandigarh.चंडीगढ़: अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किए गए खाद्य पदार्थों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त कोमल मित्तल ने स्पष्ट किया कि इस तरह के खाद्य पदार्थों से मानव जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। डीसी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को मटौर क्षेत्र में स्थित परिसर में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और नगर निगम की टीमों द्वारा की गई छापेमारी के दौरान सब्जियों और अन्य वस्तुओं सहित खाद्य पदार्थों के विभिन्न नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए। उन्होंने बताया कि रसोई क्षेत्र से मांस का एक टुकड़ा बरामद किया गया था, जिसे गलती से कुत्ते का मांस बताया गया था, जिसकी जांच की जा रही है और पशुपालन विशेषज्ञों द्वारा जल्द ही इसकी पुष्टि कर दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मामले में विशेषज्ञों के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मांस के टुकड़े से संबंधित अफवाहों को फैलाने से बचें। डीसी ने एसएसपी को दोषियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने और आगे की जांच शुरू करने के लिए भी कहा।
एसएसपी दीपक पारीक ने कहा, "जिला पुलिस ने गंभीर मानवीय लापरवाही में लिप्त आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 272 और 274 के तहत एफआईआर दर्ज की है।" जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत वारिंग ने कहा, "हमारी टीम ने संबंधित परिसर से कम से कम छह नमूने एकत्र किए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 63 का उल्लंघन करने के लिए चालान जारी किए गए हैं। उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों को तैयार करने और बेचने में स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। इस तरह की लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।" डीसी ने अधिकारियों को मोहाली में फास्ट फूड और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले सभी विक्रेताओं की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने मोहाली नगर निगम के आयुक्त परमिंदर पाल सिंह से अनधिकृत खाद्य गाड़ियों की जांच करने और मुर्गी और जानवरों के अनधिकृत वध पर अंकुश लगाने का भी आग्रह किया।
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Payal
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