
Karnataka कर्नाटक : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, केपीएससी और अन्य को 24 सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और रामचंद्र डी हुद्दार की खंडपीठ ने इन पदों के लिए चयनित लगभग 10 उम्मीदवारों द्वारा दायर आवेदनों पर सुनवाई करते हुए यह राय व्यक्त की।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार, केपीएससी और इच्छुक उम्मीदवार सीबीआई जांच पर फैसला लेने से पहले अपने अभ्यावेदन दाखिल कर सकते हैं।
इसने सुनवाई के दौरान चर्चा किए गए कई सवालों पर सरकार से जवाब मांगा, खासकर इस पर कि सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि एईई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज केपीएससी के कुछ अधिकारियों और सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा कदाचार का संकेत देते हैं।
अदालत ने महाधिवक्ता को सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया कि केपीएससी के 22 फरवरी, 2024 के पत्र और 18 मई, 2024 के अनुस्मारक पत्र के बावजूद 25 जून, 2024 को चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र क्यों जारी किए गए। अदालत ने यह भी सवाल किया कि सरकार और केपीएससी ने कुछ उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर शीट के दुरुपयोग सहित चयन प्रक्रिया में धोखाधड़ी के प्रथम दृष्टया सबूत होने के बावजूद अभी तक आपराधिक शिकायत क्यों नहीं दर्ज की है।
