
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को चेन्नई में सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त को एक मुस्लिम महिला की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया, जिसने आरोप लगाया था कि मक्का की तीर्थयात्रा से लौटने के बाद चेन्नई हवाई अड्डे पर एक महिला एयर कस्टम अधिकारी ने महिला की जांच करते समय उसके धर्म के बारे में मौखिक रूप से अपशब्द कहे। न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने चेन्नई की सबीना द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए आदेश में कहा, "प्रथम प्रतिवादी को आठ सप्ताह के भीतर शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया जाता है।" याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपने पति के साथ तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद 3 जनवरी को चेन्नई लौटी थी। आव्रजन जांच पूरी करने के बाद, उसे एक महिला सीमा शुल्क अधिकारी ने बुलाया और कहा कि उसे संदेह है कि सबीना सोने की तस्करी कर रही है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अधिकारी ने कहा था कि सबीना केवल सोने की तस्करी करने के लिए विदेश गई थी क्योंकि वह एक मुस्लिम थी, और कहा कि उसे जांच के लिए अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया था। अधिकारी ने कथित तौर पर सबीना के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की धमकी भी दी। सबीना ने बताया कि हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क खुफिया उपायुक्त ने लिखित शिकायत स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें चेन्नई क्षेत्र के सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन शिकायत दर्ज करानी पड़ी।