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Hospice. धर्मशाला। जिला कांगड़ा के विशेष न्यायाधीश ने धर्मशाला के मंदल पटवार सर्किल के पटवारी से रिश्वत के वर्ष 2014 के मामले में अहम फैसला सुनाया है, जिसमें दोषी पटवारी को चार साल की सजा व 30 हजार रुपए जुर्माना ठोंका गया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 माह के अतिरिक्त कारावास का फैसला सुनाया गया है। जिला कांगड़ा धर्मशाला स्थित विशेष न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-एक कांगड़ा राजेश चौहान की अदालत ने आरोपी राजू निवासी गांव रसूं डाकघर सिद्धबाड़ी तहसील धर्मशाला को उक्त सजा सुनाई है। प्रदेश के जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते पटवार सर्कल मंदल के तत्कालीन पटवारी को दोषी करार देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए तीन वर्ष की कठोर कारावास तथा 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही दोषी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपराध करने के लिए चार वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। उक्त जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उक्त दोनों ही सजाएं साथ-साथ में चलेंगी, जिससे आरोपी को कुल चार वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही 30 हजसा जुर्माना अदा करना होगा, जुर्माना अदा न करने की सुरत में कुल 15 माह का अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी क्रप्शन ब्यूरो नार्थन रेंज धर्मशाला के जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि 17 जून 2014 को शिकायतकर्ता संतोष कुमार निवासी बडवाल ने पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धर्मशाला को लिखित शिकायत की थी कि पटवार सर्किल मंदल का पटवारी राजू उससे सीमांकन कार्रवाई दाखिल करने के लिए आवश्यक जमाबंदी व अक्ष साजरा की नकलें उपलब्ध करवाने की एवज में एक हज़ार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत पर निरीक्षक चमन लाल भाटिया के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम गठित की गई तथा आरोपी राजू के विरुद्ध जाल बिछाया गया। जब शिकायतकर्ता ने आरोपी राजू से संपर्क किया तो, पटवारी राजू ने शिकायतकर्ता को एक हजार रुपए की रिश्वत राशि के साथ सिविल बाजार धर्मशाला स्थित ढाबे में जमाबंदी व अक्ष की नकलें लेने के लिए बुलाया। शिकायतकर्ता ने आरोपी राजू द्वारा की गई मांग पर एक हजार रुपए की रिश्वत राशि उसे सौंप दी तथा सतर्कता ट्रैप टीम ने आरोपी राजू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया तथा 2500 रुपए की रिश्वत राशि भी बरामद कर ली थी। उक्त मामले में गवाहों, ब्यानों व सबूतों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के आधार पर दोषी को विभिन्न धाराओं में उक्त सजा सुनाई गई है।
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Shantanu Roy
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