नई दिल्ली : गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र सीमा बल (कॉम्बैटाइज़्ड जनरल ड्यूटी) ग्रुप 'C' पदों के लिए भर्ती नियम, 2026 जारी किए हैं। इसके तहत, "हर भर्ती वर्ष में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।"
सोमवार देर रात जारी यह नोटिफिकेशन, SSB जनरल ड्यूटी ग्रुप 'C' पदों के लिए 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेगा। SSB, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है, गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला सीमा सुरक्षा बल है। इसे 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल और 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी।
पहले चरण में, पूर्व-अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती नोडल फोर्स द्वारा की जाएगी। दूसरे चरण में, बाकी पचास प्रतिशत रिक्तियों और पहले चरण में खाली रह गई रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
नोटिफिकेशन में लिखा है, "हर भर्ती वर्ष में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत रिक्तियां पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पहले चरण में, पूर्व-अग्निवीरों के लिए तय पचास प्रतिशत रिक्तियों पर भर्ती नोडल फोर्स द्वारा या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी। दूसरे चरण में, बाकी पचास प्रतिशत रिक्तियों और पहले चरण में खाली रह गई रिक्तियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। यह भर्ती गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कॉम्बैटाइज़्ड (जनरल ड्यूटी), ग्रुप 'C' पदों के लिए भर्ती नियम, 2026 के प्रकाशन की तारीख को लागू मौजूदा प्रावधानों या समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।"
सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत जारी ये नए नियम असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती को नियंत्रित करते हैं। नोटिफिकेशन में पूर्व-अग्निवीरों को उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को "अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट" मिलेगी, जबकि बाद के बैच को "तीन साल तक की छूट" मिलेगी।
नियमों में बताई गई शर्तों के आधार पर, योग्य पूर्व-अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट दी जाएगी।
ये नए नियम 2011 के भर्ती ढांचे की जगह लेने और SSB की भर्ती प्रक्रिया को सरकार की अग्निपथ योजना के अनुरूप बनाने के लिए जारी किए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, उम्र में छूट और अन्य रियायतें शामिल करने का मकसद SSB में ट्रेंड पूर्व-अग्निवीरों को आसानी से शामिल करना है, साथ ही ग्रुप 'C' जनरल ड्यूटी पदों के लिए एक व्यवस्थित भर्ती और प्रमोशन सिस्टम सुनिश्चित करना है।
21 जुलाई को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में घोषणा की थी कि "सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs) और असम राइफल्स (AR) में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व-अग्निवीर की एक नई कैटेगरी बनाई है।"
मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व-अग्निवीरों के लिए खाली पदों में 50 प्रतिशत आरक्षण और तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट जैसे प्रावधान होंगे। हालांकि, पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को तय अधिकतम उम्र सीमा से पांच साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया था कि पूर्व-अग्निवीरों को PST, PET और लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी। इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों की आगे की प्रगति में तालमेल बिठाने के लिए MHA के तहत एक खास पूर्व-अग्निवीर विंग बनाया गया है। राय ने कहा था, "अभी तक, अग्निवीरों के पहले बैच ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है।"
पूर्व-अग्निवीरों के लिए प्रावधानों के अलावा, नए नोटिफिकेशन में SSB में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों के लिए भर्ती का एक व्यापक ढांचा बताया गया है। ये नियम 27 जुलाई, 2026 को ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के साथ ही लागू हो गए।
नोटिफिकेशन में 5,886 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), 13,358 हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 54,109 कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के स्वीकृत पदों की संख्या बताई गई है, जिसमें काम के बोझ के आधार पर बदलाव हो सकता है। कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए, उम्मीदवारों की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और उनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या उसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए।
नियमों में यह भी कहा गया है कि उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा बताए गए शारीरिक और मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा और उन्हें SHAPE-I मेडिकल कैटेगरी में आना होगा।
नोटिफिकेशन में SSB में जनरल ड्यूटी ग्रुप 'C' के तीन पदों के लिए प्रमोशन, डेपुटेशन, पूर्व-सैनिकों की दोबारा नियुक्ति, आरक्षण, प्रोबेशन, रिटायरमेंट, सर्विस लायबिलिटी और डिपार्टमेंटल प्रमोशन और कन्फर्मेशन कमेटियों से जुड़े प्रावधान भी बताए गए हैं।