ECI की दोटूक: नए वोटर्स के लिए माता-पिता की SIR डिटेल्स मांगना कोई नई बात नहीं
नई दिल्ली : इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने रविवार को उन दावों को गलत बताया कि "इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल कराने के लिए नए एप्लिकेंट के लिए पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से अपने माता-पिता के स्टेटस की डिटेल्स देना एक नई एक्सरसाइज है"।
पोल बॉडी के सूत्रों ने बताया कि यह ज़रूरत पिछले साल बिहार में शुरू की गई थी। यह जरूरत न सिर्फ़ पहले के SIR एक्सरसाइज में छूटे मौजूदा वोटर्स पर लागू होती है, बल्कि फ़ॉर्म 6 भरने वाले नए एप्लिकेंट पर भी लागू होती है।
सूत्रों ने बताया कि यह कदम पिछले साल जून में बिहार SIR एक्सरसाइज के दौरान शुरू किया गया था। इसका मकसद वेरिफिकेशन को आसान बनाना, फ़ैमिली लिंकेज की मैपिंग करना और नए वोटर्स को पुराने इलेक्टोरल डेटा से जोड़कर ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत को कम करना था।
यह प्रोविज़न, जो बिहार में अपनी शुरुआती SIR एक्सरसाइज के दौरान पहले ही लागू हो चुका है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देशों के ज़रिए दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर दिया गया है, जो अभी चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से गुज़र रहे हैं।
यह जारी रहना देश भर में किए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अलग-अलग फ़ेज़ में वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक जैसा होना पक्का करता है।
इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ऐसे उपाय वोटर रोल की एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं, साथ ही असली एप्लिकेंट के लिए नाम शामिल करने की प्रोसेस को और बेहतर बनाते हैं।
एप्लिकेंट को यह बताना होगा कि पिछली SIR वोटर रोल में उनका नाम था या उनके माता-पिता (पिता, माता, दादा, या दादी) का नाम।
ECI अधिकारियों ने ज़ोर दिया कि यह कदम सही फ़ैमिली-बेस्ड वेरिफ़िकेशन पक्का करके वोटर रोल की इंटीग्रिटी को मज़बूत करता है, साथ ही असली नाम शामिल करने में भी मदद करता है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो 2025 में बिहार से अलग-अलग फ़ेज़ में शुरू हुआ था, में बूथ लेवल ऑफ़िसर पहले से भरे हुए फ़ॉर्म का इस्तेमाल करके घर-घर जाकर गिनती करते हैं। इसका मकसद असली वोटरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, मरे हुए, शिफ्ट किए गए, डुप्लीकेट, या अयोग्य एंट्री को हटाकर वोटर रोल को साफ़ करना है।
अकेले पहले फ़ेज़ में, बिहार में लगभग 47 लाख नाम हटाए गए, जो इसके वोटरों का लगभग छह परसेंट है।
ECI के सूत्रों का कहना है कि यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल है, और न्यायिक मिसालों से सपोर्टेड है।
पोल बॉडी ने अक्सर सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे गिनती के इस अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लें, जो कई राज्यों में जारी है, ताकि यह पक्का हो सके कि कोई भी असली वोटर छूट न जाए।
अधिकारियों ने यह भी साफ़ किया है कि जो लोग तुरंत डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएंगे, उन्हें नोटिस और सुधार के मौके मिलेंगे।
इस बढ़े हुए वेरिफिकेशन सिस्टम से आने वाले चुनावों से पहले सही वोटर लिस्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भरोसा मज़बूत होगा।
वोटर्स ECI पोर्टल पर डिटेल्स देख सकते हैं या मदद के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स से संपर्क कर सकते हैं।