13 साल से कम बच्चों के सोशल मीडिया पर HC में याचिका

Update: 2026-07-29 14:24 GMT

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर कर 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के संभावित दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उचित दिशा-निर्देश और प्रभावी नियमन आवश्यक है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति तेजस करिया ने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग (Recuse) कर लिया। इसके बाद अब यह मामला किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, जो आगे की सुनवाई करेगी।

याचिका में तर्क दिया गया है कि 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य, गोपनीयता, ऑनलाइन सुरक्षा और समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को इस संबंध में प्रभावी नीति बनाने और आयु सत्यापन की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न्यायमूर्ति तेजस करिया के खुद को मामले से अलग करने के कारण अब नई पीठ इस पर सुनवाई करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। यह मामला बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा में है। आने वाली सुनवाई में अदालत इस संबंध में आगे की दिशा तय करेगी।

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