New Delhi : FCRA संशोधन बिल को लेकर विपक्ष की चिंताओं के बीच, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि इसे विस्तार से जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजे जाने की उम्मीद है।फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2026 को अभी तक लोकसभा के एजेंडे में विचार और पारित करने के लिए शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने पहले संकेत दिया था कि इसे 12 अगस्त को लिया जा सकता है। जहां विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया है, वहीं ईसाई समूहों ने भी इसके प्रावधानों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। FCRA संशोधन बिल का मकसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 में संशोधन करना है, जो भारत में व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान को स्वीकार करने और उसके इस्तेमाल को नियंत्रित करता है। यह बिल 25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था।

FCRA संशोधन बिल का एक मुख्य प्रावधान एक 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' (नामित प्राधिकरण) बनाना है, जो उन संगठनों के विदेशी योगदान और संपत्ति की देखरेख करेगा जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, जिन्होंने इसे सरेंडर कर दिया है या जिनका रजिस्ट्रेशन अब मान्य नहीं है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, जब किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, तो उसका विदेशी योगदान और संपत्ति शुरू में अस्थायी रूप से 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' के पास चली जाएगी।

अगर संगठन तय समय के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन बहाल या रिन्यू करा लेता है, तो संपत्ति और बिना इस्तेमाल किए गए विदेशी फंड वापस कर दिए जाएंगे। अगर तय समय के भीतर रजिस्ट्रेशन बहाल नहीं किया जाता है, तो संपत्ति स्थायी रूप से 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' के पास जा सकती है।बिल में FCRA सर्टिफिकेट की समय-सीमा खत्म होने, रिन्यू न कराने या रिन्यूअल से इनकार किए जाने पर सर्टिफिकेट खत्म होने का प्रावधान भी शामिल है।इसका मकसद उन मामलों में संपत्ति और विदेशी योगदान के निपटारे से जुड़ी समस्याओं को हल करना है, जहां कोई संगठन बंद हो जाता है या उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है।

पूजा-स्थलों जैसी संपत्तियों के लिए, प्रस्तावित ढांचे में यह प्रावधान है कि 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका धार्मिक स्वरूप बना रहे। बिल में 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' के आदेशों के खिलाफ समीक्षा और न्यायिक अपील का अधिकार भी दिया गया है।प्रस्तावित कानून का मकसद जुर्माने को तर्कसंगत बनाना भी है, जिसमें एक्ट के उल्लंघन के लिए अधिकतम जेल की सजा को पांच साल से घटाकर एक साल करना शामिल है। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि राज्य एजेंसियां ​​FCRA के तहत जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लें।

ईसाई और अल्पसंख्यक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी चिंताएं जाहिर कीं और बिल में बदलाव की मांग की। मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने भी शाह से मुलाक़ात की और इस कानून से जुड़ी क्षेत्रीय चिंताओं और सुझावों को उनके सामने रखा। उनके साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी था, जिसमें मिज़ोरम कोहरान ह्रुआइतु कमिटी (MKHC) के चेयरमैन रेवरेंड जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ़ चर्चेज़ इन मिज़ोरम (CCM) के जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड लालहमांगाइहा शामिल थे।

सूत्रों के मुताबिक, ईसाई प्रतिनिधियों ने मांग की कि या तो इस बिल को वापस लिया जाए या फिर इसकी और जांच-पड़ताल के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाए।

बाद में लालदुहोमा ने कहा कि उन्होंने शाह के सामने छह मुद्दे उठाए थे और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि प्रस्तावित संशोधनों का असर पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

लालदुहोमा ने कहा, "हमें साफ़ तौर पर बस यही बताया गया है कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। हमें यह भरोसा दिया गया है, और बाकी बिंदुओं पर वे पैराग्राफ़-वार टिप्पणी देंगे... इस महीने की 12 तारीख को संसद में इस पर चर्चा होगी।"

DMK नेता पी. विल्सन के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने भी अमित शाह से मुलाक़ात की और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया था कि प्रस्तावित कानून का "धार्मिक अल्पसंख्यकों और नागरिक समाज पर क्या असर पड़ेगा"।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि धारा 14B और अध्याय IIIA जैसे नए प्रावधानों के तहत, FCRA ऑनलाइन पोर्टल पर अफ़सरशाही की वजह से होने वाली देरी या छोटी-मोटी तकनीकी कमियों के कारण सर्टिफ़िकेट अपने-आप रद्द हो सकता है। इससे तुरंत ही संपत्ति राज्य द्वारा नोटिफ़ाइड "नामित प्राधिकरण" (Designated Authority) के पास अस्थायी और स्थायी रूप से चली जाएगी।

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ और 13 अगस्त को खत्म होने वाला है। विपक्ष की मांगों के कारण सदन की कार्यवाही रोज़ स्थगित होती रही है, जिसमें 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा भी शामिल है। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में लगभग बिना किसी बहस के बिल पास किए गए हैं।

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