अब्दुल रशीद शेख की संसद सत्र में शामिल होने की याचिका पर NIA कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2026-07-16 11:59 GMT

New Delhi : पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख की अर्ज़ी पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। शेख ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच वाले टेरर फंडिंग केस में कस्टडी में रहते हुए संसद के आगामी सत्र में शामिल होने की इजाज़त मांगी थी।स्पेशल जज (NIA) प्रशांत शर्मा ने अब्दुल रशीद शेख और NIA के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। उम्मीद है कि फ़ैसला शाम 4 बजे सुनाया जाएगा।

अब्दुल रशीद शेख ने वकील विख्यात ओबेरॉय के ज़रिए 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में शामिल होने की इजाज़त मांगी थी। NIA की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर गौतम खज़ंची ने कहा कि अगर आरोपी को कस्टडी में संसद सत्र में शामिल होने की इजाज़त दी जाती है, तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।

शेख को पहले भी कस्टडी में संसद की कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त दी गई थी। उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत भी दी गई थी।

गिरफ़्तारी के बाद 2017 में दर्ज NIA केस में शेख न्यायिक हिरासत में हैं। NIA ने इस मामले में उनके ख़िलाफ़ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की है।

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