विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे YSRC के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को BNSS की धारा 35(3) के तहत पेश होने का नोटिस जारी करें और उनकी याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी।
जस्टिस वाई. लक्ष्मण राव की अध्यक्षता वाली सिंगल जज बेंच रामबाबू की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज पुलिस केस को रद्द करने की मांग की थी।
गुंटूर TD के प्रेसिडेंट पिल्ली माणिक्याला राव ने अरुंडलपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि रामबाबू ने केंद्रीय राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर को बदनाम करने के इरादे से उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनका मॉर्फ्ड वीडियो पोस्ट किया था। राव ने मंत्री के खिलाफ यह शिकायत भी की थी कि उन्होंने वीडियो में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर तक के लिए टाल दी।