नरसाराओपेट: 1 नवंबर को होने वाले नगरपालिका चुनावों के लिए 'आदर्श आचार संहिता' लागू करते हुए, पलनाडु जिले की कलेक्टर और चुनाव अधिकारी कृतिका शुक्ला ने मतदान से 48 घंटे पहले शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है।
उन्होंने यह आदेश चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार जारी किया है।
एक बयान में उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को होने वाले मतदान को देखते हुए, 30 अक्टूबर शाम 5 बजे से 1 नवंबर शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। उन्होंने आगे बताया कि 3 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर वोटों की गिनती पूरी होने तक भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।