विजयवाड़ा: राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक व्यापक 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) लागू की है।
राज्य चुनाव आयुक्त अनिल चंद्र पुनेथा ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों और लोक सेवकों पर लागू होंगे।
इन दिशानिर्देशों के तहत, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से मना किया गया है जिससे जाति, धर्म या भाषा के आधार पर मतभेद बढ़ें, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया जाए, या चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाए।
(बांधों) को कीटाणुरहित करना शामिल है।