Assam Breaking: एक से अधिक शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी, बजट में प्रस्ताव

Update: 2026-07-11 11:19 GMT

Guwahati , गुवाहाटी : असम सरकार ने शनिवार को 'असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964' में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, ताकि एक से ज़्यादा शादियां (बहुविवाह) करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सके। अपने बजट भाषण में, असम के वित्त मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने कहा, "महिलाओं के सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय और ज़िम्मेदार पारिवारिक मूल्यों के प्रति हमारी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, सरकार 'असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964' में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसके तहत, बहुविवाह करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार नौकरी से बर्खास्त किया जा सकेगा।" असम के वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बहुविवाह करने वाला कोई भी पुरुष किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी आपराधिक कानून के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया व्यक्ति अधिसूचित सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा।

इससे पहले मई में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 16वीं असम विधानसभा के पहले सत्र में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल 2026' पारित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बहुविवाह पर रोक लगाना और बाल विवाह को अपराध घोषित करना था।

असम सरकार ने मई में विधानसभा में यह बिल पेश किया था और जल्द ही 13 मई को कैबिनेट की मंज़ूरी मिल गई थी। इस कानून में राज्य के सभी निवासियों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने वाले एक ही नागरिक कानूनी ढांचे का प्रस्ताव है। ड्राफ्ट बिल में विवाह का 60 दिनों के भीतर और लिव-इन रिलेशनशिप का 30 दिनों के भीतर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, साथ ही नियमों का पालन न करने पर दंड का भी प्रस्ताव है। इसमें बहुविवाह पर रोक लगाने के प्रावधान भी शामिल हैं।

व्यक्तिगत रिश्तों में शोषण, धोखाधड़ी और गैर-कानूनी प्रथाओं को रोकने के उद्देश्य से, UCC बिल में बहुविवाह या द्वि-विवाह (दो शादियां) के मामलों के लिए 'भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023' की धारा 82 के तहत 7 साल तक की जेल की सज़ा का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह, बाल विवाह और ज़बरदस्ती या धोखे से की गई शादियों के बारे में बयान में कहा गया, "बाल विवाह और बिना सही सहमति के की गई शादी के लिए 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' के तहत दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ज़बरदस्ती, दबाव या जानकारी छिपाकर की गई धोखाधड़ी वाली शादियों के लिए सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।"

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