Raigarh. रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चक्रधरनगर चौक स्थित दुर्गा पंडाल के पास दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। 21 अक्टूबर की रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, घटना के समय पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत भी वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची है, जिस पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
शराब भट्टी के पास शुरू हुआ था विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, विवाद की शुरुआत विजयपुर शराब भट्टी के पास हुई थी। इसके बाद दोनों पक्ष चक्रधरनगर चौक पहुंचे, जहां दुर्गा पंडाल के पास उनके बीच दोबारा कहासुनी और मारपीट हो गई। एक पक्ष के शिकायतकर्ता सुशील गुप्ता (31 वर्ष), निवासी छोटे अतरमुड़ा, चक्रधरनगर ने पुलिस को बताया कि चंद्रशेखर सिंह राजपूत का अभिलाष गुप्ता के साथ विवाद चल रहा था। सुशील गुप्ता के अनुसार, जब उन्होंने विवाद को शांत कराने के लिए बीच-बचाव किया, तो चंद्रशेखर ने हाथ में पहने कड़े से उनके सिर पर वार कर दिया। हमले में उन्हें चोट आई।
दूसरे पक्ष ने भी लगाया मारपीट का आरोप
दूसरे पक्ष के चंद्रशेखर सिंह राजपूत ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आहता में हुए विवाद के बाद चक्रधरनगर चौक पर अभिलाष गुप्ता और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत में चंद्रशेखर ने बताया कि उनके चाचा श्याम सिंह राजपूत और चचेरे भाई उत्तम सिंह राजपूत के साथ भी मारपीट की गई। दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने काउंटर केस दर्ज किया है। पुलिस दोनों शिकायतों के आधार पर घटनाक्रम की जांच कर रही है।
दोनों पक्षों पर बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज
चक्रधरनगर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अपराध क्रमांक 533/2026 और 534/2026 दर्ज किया है। दोनों मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 533/2026 में चंद्रशेखर सिंह राजपूत, उत्तम सिंह राजपूत और श्याम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है।
पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल
घटना के दौरान पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आई है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की भूमिका से जुड़ी शिकायत के संबंध में आगे की विभागीय जांच और कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के नाम
पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों में चंद्रशेखर सिंह राजपूत, पिता स्वर्गीय नरेश सिंह राजपूत, उम्र 31 वर्ष, उत्तम सिंह राजपूत, पिता श्याम सिंह राजपूत, उम्र 25 वर्ष और श्याम सिंह राजपूत, पिता स्वर्गीय लल्लू सिंह राजपूत, उम्र 51 वर्ष शामिल हैं। तीनों आरोपी बंगलापारा, कोतरा रोड, थाना सिटी कोतवाली, जिला रायगढ़ के निवासी हैं।
कानून हाथ में लेने वालों को पुलिस की चेतावनी
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मारपीट, गाली-गलौज और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद का समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत करें। कानून अपने हाथ में लेकर हिंसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज मामलों में पुलिस की विवेचना जारी है।