रायपुर में जानलेवा हमला कर फरार होने वाला बदमाश गिरफ्तार

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Update: 2026-08-03 14:42 GMT
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में प्राणघातक हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी आयुष ठाकुर को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुरानी रंजिश के चलते चाकू से जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, आरोपी एक गुंडा बदमाश है और उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 6 अपराध दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधों की रोकथाम और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए रायपुर पुलिस लगातार
अभियान चला
रही है। पुलिस उपायुक्त नार्थ जोन श्रीमती दीपमाला कश्यप के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नार्थ जोन श्री आदित्य पाण्डे और सहायक पुलिस आयुक्त उरला सुश्री पूर्णिमा लामा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों को फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे।
इसी अभियान के तहत खमतराई पुलिस ने आरव्हीएच कॉलोनी में हुए प्राणघातक हमले के मामले में फरार आरोपी आयुष ठाकुर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, घटना 18 मई 2026 की है। खमतराई थाना क्षेत्र के आरव्हीएच कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर खमतराई थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पहले पक्ष की ओर से अनिकेत डोंगरे निवासी छोटापारा आरव्हीएच कॉलोनी खमतराई ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पीयूष ठाकुर और अन्य लोगों के बीच विवाद के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे जीवन बघेल पर आरोपी आयुष ठाकुर ने धारदार चाकू से हमला कर दिया था। हमले में जीवन बघेल के सीने और दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई थीं।
इस मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 355/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3), 109 और 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अमन ठाकुर निवासी गोवर्धन नगर भनपुरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरव्हीएच कॉलोनी में पीयूष ठाकुर के साथ जीवन बघेल, मुकेश डोंगरे और अनिकेत डोंगरे ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की थी। इस मामले में धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया था। दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 356/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3), 109, 3(5) बीएनएस और 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों पक्षों के आरोपियों से पूछताछ की और आरोपियों पीयूष ठाकुर, जीवन बघेल और मुकेश डोंगरे को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।
हालांकि आरोपी आयुष ठाकुर घटना के बाद से फरार चल रहा था। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। इसी दौरान पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जानकारी मिली कि आयुष ठाकुर सन्यासी पारा तालाब के पास छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही खमतराई पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी आयुष ठाकुर पिता संतोष ठाकुर उम्र 20 वर्ष निवासी धनलक्ष्मी नगर भनपुरी थाना खमतराई जिला रायपुर को विधिवत गिरफ्तार कर 3 अगस्त 2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि अपराधियों और गुंडा तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और चाकूबाजी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है।
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