छत्तीसगढ़ में वेतनमान योजना के विकल्प की तारीख बढ़ी

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Update: 2026-07-13 12:32 GMT
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग ने वेतनमान योजनाओं के समायोजन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब संबंधित शासकीय कर्मचारी 31 जुलाई 2026 तक क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना का विकल्प चुन सकेंगे। इससे पहले कर्मचारियों को विकल्प प्रस्तुत करने के लिए एक माह का समय दिया गया था, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग और ज्ञापन के बाद सरकार ने अंतिम तिथि में एक बार के लिए वृद्धि कर दी है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा विकल्प चुनने का मौका
सरकार के आदेश के अनुसार, यह सुविधा केवल कुछ विशेष संवर्ग के कर्मचारियों के लिए लागू होगी। इनमें शामिल हैं:
शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक
सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी
निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों के उपअभियंता
वन विभाग के वनक्षेत्रपाल
इन कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान में से जो योजना उनके लिए अधिक लाभदायक होगी, उसका चयन करने का विकल्प दिया गया है।


नियुक्ति की तारीख को लेकर स्पष्टता
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 के पूर्व हुई है। अर्थात, इसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों या अन्य संवर्ग के शासकीय सेवकों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी।

पहले जारी किया गया था एक माह का समय
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षकों सहित संबंधित विभागों के कर्मचारियों के लिए प्रचलित क्रमोन्नति योजनाओं को वित्त विभाग की समयमान वेतनमान योजना में समाहित किया गया था। इसके बाद कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान में से किसी एक योजना का चयन करने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष विकल्प प्रस्तुत करना था। इसके लिए 9 जून 2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से एक माह का समय निर्धारित किया गया था।

कर्मचारी संगठनों की मांग पर बढ़ाई गई तारीख
प्रदेश के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने सरकार को ज्ञापन देकर विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह समय वृद्धि केवल एक बार के लिए की गई है। इसके बाद विकल्प प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।


अन्य संवर्ग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा आदेश
विभाग ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वेतनमान योजना के विकल्प का यह प्रावधान केवल निर्धारित संवर्गों के लिए है। अन्य विभागों या अन्य संवर्ग के शासकीय कर्मचारियों को इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा।

कर्मचारियों को जल्द करना होगा विकल्प का चयन
सरकार के इस निर्णय के बाद संबंधित कर्मचारियों को अब 31 जुलाई 2026 तक अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सेवा स्थिति और आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए क्रमोन्नत वेतनमान या समयमान वेतनमान में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस फैसले से प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक, उपअभियंता, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और वनक्षेत्रपाल प्रभावित होंगे। अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर है कि विकल्प चयन के बाद वेतन निर्धारण की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है।
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