Raipur/Koriya. रायपुर/कोरिया। कोरिया जिले के जनपद पंचायत बैकुंठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टेंगनी में शासकीय राशि के दुरुपयोग के मामले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत के मूलभूत मद की 1.50 लाख रुपये की राशि के कथित गबन मामले में EOW ने सरपंच, पंचायत सचिव और पंच के पति के खिलाफ विशेष न्यायालय बैकुंठपुर में अभियोग-पत्र (चालान) पेश किया है। यह मामला ग्राम पंचायत टेंगनी में शेड निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर किए गए भुगतान से जुड़ा है। जांच में आरोप सामने आया कि निर्माण कार्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पंच के पति के निजी बैंक खाते में शासकीय राशि का भुगतान किया गया। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत टेंगनी में शेड निर्माण के लिए सामग्री खरीदी के नाम पर पंच कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में 1.50 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि मो. इसराइल खान उसी निर्माण कार्य में अकुशल श्रमिक के रूप में काम कर चुका था और उसे मस्टर रोल के माध्यम से मजदूरी का भुगतान भी किया गया था।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
ग्राम पंचायत टेंगनी के उपसरपंच खेलसिंह ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में सरपंच इन्द्रासो सिंह, मो. इसराइल खान सहित अन्य लोगों पर पंचायत की मूलभूत मद की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। शिकायत में बताया गया था कि ग्राम पंचायत की राशि चेक के माध्यम से पंच के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में जमा कराई गई। इसके बाद मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) अंबिकापुर द्वारा शुरू की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता खेलसिंह और अन्य दो लोगों ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर के समक्ष धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परिवाद प्रस्तुत किया था। न्यायालय के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
बिना फर्म और GST के किया गया भुगतान
जांच में सामने आया कि मो. इसराइल खान के नाम पर कोई पंजीकृत फर्म या सामग्री आपूर्ति करने वाली एजेंसी मौजूद नहीं थी। इसके अलावा उसके नाम पर कोई GST पंजीयन भी नहीं पाया गया। इसके बावजूद पंचायत द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए निर्धारित क्रय प्रक्रिया और भुगतान नियमों का पालन किए बिना उसके खाते में राशि जमा कर दी गई। जांच एजेंसी ने इसे नियमों के विपरीत मानते हुए मामले में अनियमितता पाई।
सरपंच और सचिव पर अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप
EOW की जांच के अनुसार, ग्राम पंचायत टेंगनी के सरपंच इन्द्रासो सिंह ने भुगतान को मंजूरी दी थी। इसके बाद पंचायत सचिव विजेन्द्र प्रसाद साहू के साथ संयुक्त रूप से चेक पर हस्ताक्षर किए गए। आरोप है कि दोनों लोकसेवकों ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत की मूलभूत मद की राशि मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में हस्तांतरित कराई। जांच में यह भी पाया गया कि मो. इसराइल खान को उसी शेड निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में भुगतान किया गया था। इसके बावजूद उसे उसी निर्माण कार्य के लिए सामग्री सप्लायर के रूप में भी दर्शाकर 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया। जांच एजेंसी ने इसे निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत बताया।
तीन आरोपियों के खिलाफ चालान दाखिल
विवेचना पूरी होने के बाद EOW ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुंठपुर जिला कोरिया में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। जिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें ग्राम पंचायत टेंगनी के पंचायत सचिव विजेन्द्र प्रसाद साहू, सरपंच इन्द्रासो सिंह और मो. इसराइल खान निवासी वार्ड क्रमांक 7, जूनापारा, ग्राम पंचायत टेंगनी जिला कोरिया शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 12 एवं 13(1)(क), सहपठित धारा 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 120-बी के तहत कार्रवाई की गई है। EOW के अनुसार, मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी है। जांच एजेंसी अन्य तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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