बलरामपुर। जिले स्थित राजपुर में पत्नी को तीन तलाक बोलकर बच्चों सहित घर से निकालने वाले पति के खिलाफ राजपुर पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार भटगांव थाना अंतर्गत ग्राम मलगा निवासी 27 वर्षीय महिला का विवाह बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम आरा निवासी इस्तेयाक अंसारी आ. निशार अहमद (30 वर्ष) के साथ 16 मार्च 2017 को हुआ था।

ग्राम आरा में पति एवं सास ससुर, जेठ-जेठानी का संयुक्त परिवार था। विवाह के एक वर्ष बाद पति तथा सास ससुर एवं जेठ द्वारा दहेज में कम पैसा लाने के संबंध में ताना देने लगे और पिता से पैसा मंगवाने को लेकर गाली गलौज तथा मारपीट करने लगे। महिला के दो बच्चे भी हैं।

तीसरी बार गर्भवती होने पर विवाद इस साल जब तीसरी बार गर्भवती हुई, तो पति सहित परिवार के लोग गर्भ गिराने के लिए जबरन बोलने लगे और जब मना किया तो 7 फरवरी को पति इस्तेयाक अंसारी ने मारपीट करने के साथ एक साथ तीन बार तलाक बोलकर दोनों बच्चों सहित उसे घर से बाहर कर पुलिस ने पति इस्तेयाक अंसारी, दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर सास जैतून निशा एवं ससुर नेशार अहमद के विरूद्ध मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 एवं धारा 85 के तहत अपराध दर्ज किया है।


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