Surajpur. सूरजपुर। जिले में शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर रेना जमील के निर्देशन में ग्राम तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को बिना पंजीयन संचालित पाए जाने पर सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत डी.एम.एल.टी. एवं बी.एम.एल.टी. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित किए जाने तथा उनका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने संबंधी शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई गई।


जांच में पाया गया कि संबंधित संस्थान का छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल, रायपुर में पंजीयन नहीं था। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह, तहसीलदार सूर्यकांत साय तथा नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश श्रेष्ठ एवं उनकी टीम की उपस्थिति में गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को सील करने की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि दी है जिले में संचालित अन्य संबंधित संस्थाओं की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान पंजीयन, मान्यता एवं निर्धारित मापदंडों के पालन की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी संस्थान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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