Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से झारखंड में बिक्री के लिए निर्मित 30.3 बल्क लीटर देशी शराब बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 6 हजार 765 रुपये और मोटरसाइकिल की कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है। इस तरह आबकारी विभाग ने कुल 51 हजार 765 रुपये की शराब और वाहन जब्त किया है।

आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 10 अक्टूबर को विधानसभा थाना क्षेत्र के नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर की गई। जांच के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद हुई। शराब की बोतलों पर स्पष्ट रूप से 'For Sale in Jharkhand' लिखा हुआ था। इससे यह सामने आया कि शराब झारखंड राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित थी।

नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर पकड़ी गई शराब
रायपुर जिले के विधानसभा थाना क्षेत्र में स्थित नरदहा-चंद्रखुरी मार्ग पर आबकारी विभाग ने जांच के दौरान यह कार्रवाई की। टीम ने शराब का परिवहन कर रहे व्यक्ति को पकड़ा और उसके कब्जे से देशी शराब बरामद की। जब्त शराब की जांच करने पर पैकिंग में झारखंड में बिक्री के लिए निर्धारित होने का उल्लेख मिला। इसके बाद आबकारी विभाग ने शराब को जब्त कर लिया। शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी विभाग ने अपने कब्जे में लिया। आबकारी विभाग के अनुसार, दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित शराब के परिवहन के मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

झारखंड के बोकारो का रहने वाला है आरोपी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। उसकी उम्र 54 वर्ष बताई गई है। आरोपी झारखंड के बोकारो जिले के सेक्टर 9डी, बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र का निवासी है। विभाग ने आरोपी के कब्जे से 21 अद्धी और 120 पाव देशी शराब जब्त की है। बरामद शराब की कुल मात्रा 30.3 बल्क लीटर बताई गई है। शराब की अनुमानित बाजार कीमत 6 हजार 765 रुपये आंकी गई है। इसके अतिरिक्त परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 45 हजार रुपये है। इस प्रकार कार्रवाई में जब्त शराब और मोटरसाइकिल की कुल अनुमानित कीमत 51 हजार 765 रुपये है।

आबकारी अधिनियम की चार धाराओं में मामला दर्ज
आबकारी विभाग ने आरोपी राजेश प्रसाद सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 और 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विभाग के अनुसार, आरोपी के कब्जे से बरामद शराब झारखंड में बिक्री के लिए निर्धारित थी। शराब की पैकिंग पर मौजूद जानकारी के आधार पर इसे दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्मित शराब के परिवहन का मामला माना गया है। आबकारी विभाग ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

शराब के साथ मोटरसाइकिल भी जब्त
कार्रवाई में आबकारी विभाग ने केवल शराब ही नहीं, बल्कि उसके परिवहन में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। मोटरसाइकिल की कीमत करीब 45 हजार रुपये बताई गई है। जब्त शराब की मात्रा 30.3 बल्क लीटर है, जिसमें 21 अद्धी और 120 पाव शामिल हैं। विभाग ने शराब की कीमत 6 हजार 765 रुपये निर्धारित की है। इस कार्रवाई से राजधानी रायपुर में दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित शराब के परिवहन का मामला सामने आया है। आबकारी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। विभाग की ओर से जब्त शराब और वाहन के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। आबकारी विभाग ने दूसरे राज्य में बिक्री के लिए निर्धारित शराब के परिवहन के इस मामले में आरोपी के खिलाफ संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
Tags: