कॉस्मेटिक दुकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बेचने वाला संचालक गिरफ्तार
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Raipur. रायपुर। राजधानी के थाना आजाद चौक क्षेत्र अंतर्गत बजरंग नगर में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री करने वाले एक कॉस्मेटिक दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 70,000 रुपये बताई जा रही है।
अवैध भंडारण पर पुलिस और नगर निगम की संयुक्त रेड
5 नवंबर 2026 को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आजाद चौक थाना क्षेत्र के बजरंग नगर स्थित 'ए टू जेड कॉस्मेटिक' (A to Z Cosmetic) दुकान का संचालक अपनी दुकान में अवैध रूप से पटाखों का बड़ा स्टॉक रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना को पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) श्री रॉबिन्सन गुरिया, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन) श्री राहुल देव शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त (आजाद चौक) सुश्री मानसी नानाभाउ साकोरे (भा.पु.से.) ने गंभीरता से लिया। अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी आजाद चौक निरीक्षक अर्चना धुरंधर के नेतृत्व में आजाद चौक पुलिस और नगर निगम जोन क्रमांक 07 की संयुक्त टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने तत्काल 'ए टू जेड कॉस्मेटिक' दुकान में दबिश देकर आकस्मिक छापेमारी की।
दस्तावेज नहीं दिखा पाया आरोपी
रेड के दौरान दुकान में मौजूद व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रूपेश ठाकुर (41 वर्ष) बताया। जब पुलिस और नगर निगम की टीम ने दुकान की गहन तलाशी ली, तो वहां भारी मात्रा में अवैध रूप से स्टोर करके रखे गए पटाखे बरामद हुए। जब पुलिस टीम ने दुकान संचालक से पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित वैध लाइसेंस या आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा, तो आरोपी कोई भी वैध कागज प्रस्तुत नहीं कर सका।
70,000 के विभिन्न पटाखे जब्त, मामला दर्ज
वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने आरोपी रूपेश ठाकुर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से फुलझड़ी, अनारदाना, चकरी, चुटफुट लाल दाना, ताज पटाखा, तोता बत्ती पटाखा, रस्सी पटाखा (नाम गोली), स्काई शॉट पटाखा और पटाखा फोड़ने वाली बंदूक सहित कुल 70,000 रुपये मूल्य के विभिन्न पटाखे जब्त किए गए। मामले में आरोपी के खिलाफ थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 281/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287 एवं विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख)(1)(क) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है।
गिरफ्तार आरोपी: रूपेश ठाकुर (पिता: धनी राम ठाकुर), उम्र 41 वर्ष, निवासी- बजरंग नगर, थाना आजाद चौक, रायपुर।