Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने अपराध और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। छावनी थाना क्षेत्र में पिस्टल जैसी दिखने वाली एयरगन दिखाकर शराब भट्ठी के अहाते से 5400 रुपये लूटने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एयरगन, कैंची और 1250 रुपये नकद बरामद किए हैं। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में जिलेभर में 51 मामले दर्ज किए गए हैं।

गल्ले से रुपये निकालने से रोका तो दिखाई एयरगन
पुलिस के अनुसार, लूट की घटना 22 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 7:30 बजे की है। साक्षरता चौक के सामने स्थित देशी कंपोजिट शराब भट्ठी के अहाते में भिलाई के साईं नगर, कैंप-01 निवासी जैकी जायसवाल (31) ग्राहकों को सामान दे रहे थे। इसी दौरान कैंप-02 के उड़िया मोहल्ले में रहने वाला गोपी तिवारी (27) वहां पहुंचा। आरोप है कि गोपी तिवारी ने जैकी जायसवाल के साथ गाली-गलौज करते हुए गल्ले से रुपये निकालने शुरू कर दिए। जब जैकी ने उसे रुपये निकालने से रोका, तो आरोपी ने कथित तौर पर काले रंग की पिस्टल जैसी दिखने वाली एयरगन निकाल ली। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी दी और गल्ले से 5400 रुपये लेकर फरार हो गया। घटना के बाद जैकी जायसवाल ने 23 अक्टूबर को छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

एयरगन, कैंची और 1250 रुपये बरामद
मामले की जांच के दौरान छावनी पुलिस ने गोपी तिवारी को पकड़कर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया। इसके बाद उसके पास से एक काले रंग की एयरगन, एक कैंची और 1250 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 309(4) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 28 के तहत कार्रवाई की गई है।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ 51 मामले
दूसरी ओर, दुर्ग पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, अड्डेबाजी करने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 24 अक्टूबर को विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। पुलिस ने चौक-चौराहों, बाजारों, पार्कों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर जांच की। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर शराब पीते और अड्डेबाजी करते मिले लोगों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कुल 51 मामले दर्ज किए गए।

मोहन नगर में सबसे ज्यादा कार्रवाई
पुलिस की थानावार कार्रवाई में मोहन नगर थाना क्षेत्र सबसे आगे रहा। यहां सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी के 9 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पद्मनाभपुर में 6 मामले सामने आए। नेवई, जामुल और दुर्ग थाना क्षेत्रों में 5-5 मामले दर्ज किए गए। वहीं, पुरानी भिलाई और भिलाई नगर में 4-4 मामलों में कार्रवाई हुई। खुर्सीपार और नंदिनी नगर में 3-3 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा वैशाली नगर और चौकी अंजोरा में 2-2 मामले सामने आए। पुलगांव, कुम्हारी और अमलेश्वर में एक-एक मामले में कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और अड्डेबाजी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जगहों पर असामाजिक गतिविधियों को रोकना और लोगों की सुरक्षा बनाए रखना है।
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