Raipur. रायपुर। नगर निगम ने बकाया लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों को सीलबंद कर दिया गया है। यह कार्रवाई टीम प्रहरी अभियान के तहत की गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि संबंधित एजेंसी द्वारा लंबे समय से लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि जमा नहीं की गई थी, जिसके बाद नियमानुसार यह कदम उठाया गया। जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के आदेश और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। नगर निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन के सामने स्थित उद्यान परिसर में संचालित दुकानों पर कार्रवाई के लिए नगर निगम उद्यान विभाग की टीम मौके पर पहुंची।
कार्रवाई के दौरान नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निवेश उड़नदस्ता दल और यातायात पुलिस बल के सहयोग से उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों को सीलबंद किया। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी उपायुक्त उद्यान श्रीमती जागृति साहू के मार्गदर्शन में की गई। वहीं, उप अभियंता उद्यान सुश्री रूचिका मिश्रा की मौजूदगी में सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। नगर निगम के अनुसार, उद्यान परिसर में संचालित 14 दुकानों के संचालन के लिए गणपति इंफ्रा को पांच वर्ष के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस लाइसेंस की अवधि अगस्त 2026 में समाप्त होने वाली है। संबंधित एजेंसी द्वारा इन दुकानों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन नियमों के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि बकाया राशि जमा करने के लिए संबंधित एजेंसी को समय-समय पर निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद नगर निगम ने नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए दुकानों को सीलबंद करने का निर्णय लिया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में निगम की संपत्तियों और लाइसेंस व्यवस्था को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। जिन संस्थानों या दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निगम द्वारा शहर में विभिन्न प्रशासनिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य निगम की संपत्तियों की सुरक्षा, नियमों का पालन सुनिश्चित करना और बकाया राशि की वसूली करना है। अधिकारियों ने बताया कि निगम की दुकानों और परिसरों का उपयोग करने वाले सभी लाइसेंसधारियों को निर्धारित समय पर शुल्क जमा करना अनिवार्य है। शुल्क जमा नहीं करने की स्थिति में लाइसेंस नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
14 दुकानों को सीलबंद किए जाने के बाद नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकाया राशि और नियमों के पालन को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई जारी रह सकती है। नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य लाइसेंसधारी दुकानदारों में भी हलचल मच गई है। निगम प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से अपील की है कि वे अपने बकाया शुल्क का समय पर भुगतान करें और निगम के नियमों का पालन करें।