Balrampur. बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों आरोपी पांच भैंसों को क्रूरतापूर्वक पीटते हुए उत्तर प्रदेश के एक बूचड़खाने ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम 2004 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पांच भैंसों को मारते-पीटते हुए अवैध रूप से उत्तर प्रदेश के बूचड़खाने की ओर ले जा रहा है। सूचना मिलने के बाद बसंतपुर थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस टीम ने स्टाफ और गवाहों के साथ मिलकर संबंधित क्षेत्र में घेराबंदी की। इस दौरान पुलिस ने मवेशियों को बरामद कर लिया। पुलिस ने मौके से मिले तथ्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया।

पूछताछ में सामने आई आरोपी की भूमिका
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी सद्दाम खान के बारे में जानकारी मिली। पुलिस ने पोखरा, थाना बभनी, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश निवासी सद्दाम खान (32 वर्ष) को 12 अगस्त 2026 को हिरासत में लिया। पूछताछ में सद्दाम खान ने पुलिस को बताया कि वह अपने एक अन्य साथी के साथ इन मवेशियों को हांक कर ले जा रहा था। उसने यह भी जानकारी दी कि भैंसों को नंदलाल गोंड ने खरीदा था और अपने घर में रखा था। सद्दाम खान से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी की तलाश शुरू की।

दूसरे आरोपी को भी किया गिरफ्तार
पुलिस ने सद्दाम खान की निशानदेही पर बहुलापाठ, थाना बसंतपुर निवासी नंदलाल गोंड (27 वर्ष) को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।

पशु क्रूरता के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। मामले में पुलिस ने पशुओं की सुरक्षा और अवैध परिवहन रोकने के लिए आगे भी निगरानी बढ़ाने की बात कही है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। बसंतपुर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण निवारण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 और 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
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