Dhamtari. धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की घोषणा की है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने वर्ष 2026 के लिए जिले में दो दिन स्थानीय छुट्टी घोषित की है। जारी आदेश के अनुसार 19 अक्टूबर और 9 नवंबर को जिले के स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि, इन दोनों दिनों में बैंक और कोषालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। जिला प्रशासन के इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
19 अक्टूबर को महाअष्टमी पर रहेगा अवकाश
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सोमवार 19 अक्टूबर 2026 को महाअष्टमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी। महाअष्टमी का पर्व धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। स्थानीय अवकाश घोषित होने से लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों और पारंपरिक आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। जिले में नवरात्रि और दुर्गा पूजा से जुड़े धार्मिक आयोजनों को देखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अवकाश निर्धारित किया है।
9 नवंबर को गोवर्धन पूजा पर भी छुट्टी
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सोमवार 9 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी स्थानीय अवकाश रहेगा। इस दिन जिले के सरकारी स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे दीपावली से जुड़े उत्सवों के दौरान मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस पर्व का विशेष महत्व है। लोग पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-अर्चना करते हैं। प्रशासन की ओर से घोषित छुट्टी से लोगों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
बैंक और कोषालय में जारी रहेगा कामकाज
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय अवकाश का प्रभाव बैंक और कोषालय पर नहीं पड़ेगा। दोनों घोषित छुट्टियों के दौरान जिले के बैंक और कोषालय सामान्य कार्यदिवस की तरह खुले रहेंगे। यहां वित्तीय लेनदेन और अन्य आवश्यक कार्य नियमित रूप से संचालित होंगे। इसका मतलब है कि नागरिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। वहीं, कोषालय से संबंधित शासकीय वित्तीय कार्यों पर भी स्थानीय अवकाश का असर नहीं पड़ेगा।
कलेक्टर ने इन अधिकारों के तहत जारी किया आदेश
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वर्ष 2026 के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। इन अवकाशों का निर्धारण जिले में मनाए जाने वाले प्रमुख स्थानीय पर्वों और त्योहारों को ध्यान में रखकर किया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल होने की सुविधा प्रदान करना है।
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