Balodabazar. बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले दो आदतन बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन द्वारा एक वर्ष के लिए निष्कासित किए जाने के बावजूद दोनों आरोपी प्रतिबंधित क्षेत्र में घूम रहे थे। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद थाना पलारी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान शिवम वर्मा उर्फ कथरी और विक्की राजा सोनवानी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 और 15 के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं।
जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती
पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला बदर किए गए व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निष्कासन आदेशों का पालन हो। इसी दौरान 15 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि जिला बदर किए गए दो व्यक्ति पलारी थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पलारी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने दोनों की तलाश शुरू की।
एक साल के लिए जिला बदर था शिवम वर्मा
पुलिस के अनुसार, पहला आरोपी शिवम वर्मा उर्फ कथरी (26 वर्ष) पलारी के वार्ड क्रमांक 12 का निवासी है। जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा ने 2 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 और 5(ख) के तहत उसे एक वर्ष के लिए जिला बदर किया था। आदेश के अनुसार, आरोपी को बलौदाबाजार-भाटापारा के साथ बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, बेमेतरा, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से निष्कासित किया गया था। इसके बावजूद आरोपी के पलारी क्षेत्र में घूमने की जानकारी पुलिस को मिली।
वार्ड क्रमांक 12 में घूमते पकड़ा गया आरोपी
पुलिस के मुताबिक, जिला बदर आदेश लागू होने के बावजूद शिवम वर्मा उर्फ कथरी पलारी के वार्ड क्रमांक 12 में मौजूद था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि की। इसके बाद 15 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में थाना पलारी में अपराध क्रमांक 412/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जिला बदर आदेश के उल्लंघन से संबंधित धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की।
दूसरा आरोपी भी जिला बदर अवधि में घूम रहा था
दूसरे मामले में पुलिस ने ग्राम अमेरा निवासी विक्की राजा सोनवानी (28 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जिला दंडाधिकारी ने 5 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 और 5(ख) के तहत आरोपी को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया था। आरोप है कि जिला बदर की अवधि पूरी होने से पहले ही विक्की राजा सोनवानी वापस अपने क्षेत्र में पहुंच गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ग्राम अमेरा और पलारी थाना क्षेत्र में घूम रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जानकारी की तस्दीक की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में थाना पलारी में अपराध क्रमांक 413/2026 दर्ज किया गया है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अपराध दर्ज
थाना पलारी पुलिस ने दोनों मामलों में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 और 15 के तहत अपराध दर्ज किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस के अनुसार, जिला बदर आदेश का पालन कराना कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से आवश्यक है।
SP गौरव राय के निर्देशन में अभियान जारी
बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में जिला बदर आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का कहना है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए ऐसे विशेष अभियान आगे भी चलाए जाएंगे।