Gurugram गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसी मोटरसाइकिल ज़ब्त की जिस पर 51 चालान बकाया थे और कुल जुर्माना राशि 2,13,000 रुपये थी। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने सोमवार को पटौदी चौक पर रूटीन चेकिंग के दौरान यह बाइक ज़ब्त की।
ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई उन वाहन मालिकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के अभियान का हिस्सा थी, जिन्होंने 90 दिनों से ज़्यादा समय से बकाया चालान का भुगतान नहीं किया है। पुलिस मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर रही है। वे वाहन चालकों के बीच बकाया चालान के बारे में जागरूकता भी फैला रहे हैं और उन्हें समय पर भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सोमवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की रूटीन चेकिंग कर रहे थे। पटौदी चौक चेकपॉइंट पर, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) प्रदीप कुमार ने अन्य ट्रैफिक कर्मियों के साथ मिलकर जांच के लिए एक मोटरसाइकिल को रोका। जांच के दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के तहत 51 चालान बकाया थे।
ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "ज़्यादातर चालान बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के पीछे सवारी बिठाने और प्रदूषण नियंत्रण (PUC) से जुड़े नियमों के उल्लंघन से संबंधित थे। कुल बकाया जुर्माना राशि 2,13,000 रुपये पाई गई। जब चालक से वाहन से संबंधित दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया, तो वह ऐसा करने में विफल रहा। नतीजतन, बाइक को ज़ब्त कर लिया गया और निर्धारित ज़ब्त वाहन पार्किंग सुविधा में भेज दिया गया।" गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता ने सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने, बकाया चालान का समय पर भुगतान करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि उनके वाहनों में HSRP (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेट लगी हों।