Faridabad फरीदाबाद की एक अदालत ने फोन पर हुई बहस के बाद अपनी पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अजय शर्मा ने दोषी प्रमोद पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 7 फरवरी, 2024 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रमोद ने अपनी पत्नी मीना की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यह घटना तब हुई जब उसने मीना को फोन पर किसी और से बात करते हुए पाया और उनके बीच बहस हो गई। हत्या के बाद, उसने मीना के शव को छत के पंखे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहा।
इस जोड़े की शादी 2021 में हुई थी और उनका डेढ़ साल का बेटा भी था। प्रमोद फास्ट-फूड का स्टॉल चलाता था और हाल ही में उसने बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लिया था, जहाँ वे दोनों रहते थे। हत्या वाली रात, पहले उनके बीच बहस हुई, जिसके दौरान प्रमोद ने मीना के सिर पर खाना पकाने वाले करछुल से वार किया। पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया और मामला शांत कराया। हालाँकि, उसी रात जब मीना सो रही थी, प्रमोद ने उसका गला घोंट दिया।
इसके बाद उसने आत्महत्या का नाटक करने की कोशिश की और फिर शव को अपने पैतृक गाँव ले जाने लगा। रास्ते में, प्रमोद के भाई ने पीड़िता के परिवार को कथित आत्महत्या के बारे में जानकारी दी। पुलिस की जांच में घटना के ब्योरे में विसंगतियां पाई गईं। पूछताछ के दौरान प्रमोद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सबूतों के आधार पर अदालत ने उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।