Shimla में तस्कर की लग्जरी कार और 80 हजार जब्त

Update: 2026-07-28 07:55 GMT

Shimla शिमला ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए, शिमला पुलिस ने एक ड्रग तस्कर की 17 लाख रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है, जिसमें 16.2 लाख रुपये की कार और 80,000 रुपये नकद शामिल हैं। शिमला के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) गौरव सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई 2 फरवरी को रोहड़ू में महेंद्रली पुल के पास पंजाब के रहने वाले दो लोगों - जशनदीप सिंह और धर्मप्रीत सिंह - को 83 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार करने के बाद की गई।

SSP ने कहा, "रोहड़ू पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धाराओं 21, 25, 29, 27A और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 238 के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने ड्रग नेटवर्क में शामिल छह और लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें चिरगांव का रहने वाला शुभम डारकल भी शामिल है, जिसकी अवैध संपत्ति को पुलिस ने फ्रीज़ कर दिया है।" उन्होंने कहा, "NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत की गई वित्तीय जांच से पता चला कि शुभम ने ड्रग तस्करी से कमाए पैसे से एक लग्ज़री गाड़ी खरीदी थी। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी और नकद ज़ब्त कर लिए। मामले में आगे की जांच चल रही है।"

SSP ने बताया कि ज़िला पुलिस ने 2026 में अब तक सात अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार 25 आरोपियों की 4.29 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति ज़ब्त की है, जो इस साल राज्य की किसी भी ज़िला पुलिस द्वारा ज़ब्त की गई सबसे ज़्यादा संपत्ति है। उन्होंने कहा कि 2024 और 2025 में ज़िला पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। एक अन्य मामले में, ज़िला पुलिस ने शिमला ज़िले के डोडरा क्वार इलाके में अवैध रूप से उगाए गए लगभग 2,860 भांग के पौधों को नष्ट कर दिया और दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। आरोपियों की पहचान शिमला ज़िले के गोसानु गांव के रहने वाले सूर्य देव और उजेंद्री देवी के रूप में हुई है।

SSP ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस को मिली उस सूचना के बाद की गई कि कई लोगों ने अपनी ज़मीन पर अवैध रूप से भांग के पौधे उगाए हैं। पुलिस की टीमें उस इलाके में भेजी गईं, जहाँ उन्हें सूर्य की ज़मीन पर लगभग 1,530 पौधे और उजेंद्री की ज़मीन पर लगभग 1,310 पौधे मिले। पुलिस ने तुरंत उन पौधों को नष्ट कर दिया। SSP ने बताया कि NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है।

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