सोलन की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO) की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला ने गुरुवार को कांगड़ा जिले की धार तहसील के रहने वाले लकी कुमार (29) को डेढ़ साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 2022 में हुई थी, जब बच्ची अपने परिवार के साथ बद्दी में रह रही थी। 30 अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 2 बजे, जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तो आरोपी उसे छत पर ले गया और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।

बच्ची की मां ने उसे फर्श पर रोते हुए देखा और पाया कि आरोपी लकी कुमार वहीं पास में खड़ा था। मां ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। आरोपी के खिलाफ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट' (POCSO) की धारा 6 और IPC की धारा 376 AB के तहत मामला दर्ज किया गया था।


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