Jammu: एसबीआई ट्रैक्टर ऋण धोखाधड़ी मामले में 2 पर आरोपपत्र दाखिल

Update: 2026-07-31 08:19 GMT

 Jammuजम्मू क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने गुरुवार को दो लोगों के खिलाफ़ स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) के साथ 7.2 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। ​​अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों ने नकली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर लोन लिया और लोन की रकम का गलत इस्तेमाल किया, जबकि फाइनेंस किया गया ट्रैक्टर कभी डिलीवर ही नहीं किया गया। यह मामला SBI की जम्मू स्थित एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच के मैनेजर सुशील कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने KK मोटर्स के मालिक कुलबीर सिंह, अब्दुल हामिद और अन्य लोगों के खिलाफ़ शिकायत की थी।

इसके बाद, अधिकारियों ने बताया कि 2024 में दर्ज मामले के सिलसिले में जम्मू के सिटी जज की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। शिकायत के अनुसार, अब्दुल हामिद ने KK मोटर्स से ट्रैक्टर खरीदने के लिए SBI की 'तत्काल ट्रैक्टर लोन स्कीम' के तहत लोन लिया था। उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद लोन की रकम NEFT के ज़रिए डीलर के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि बैंक से पेमेंट मिलने के बावजूद उधार लेने वाले को ट्रैक्टर कभी नहीं मिला, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ।

जांच के दौरान EOW को पता चला कि कुलबीर सिंह और अब्दुल हामिद ने कथित तौर पर नकली और जाली रेवेन्यू दस्तावेज़ जमा करके लोन हासिल किया था। जांच में यह भी पता चला कि लोन की रकम KK मोटर्स के खाते में ट्रांसफर कर दी गई थी और फाइनेंस किया गया ट्रैक्टर उधार लेने वाले को कभी नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि दस्तावेज़ी सबूतों, गवाहों के बयानों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सहायक सबूतों के आधार पर की गई जांच के बाद न्यायिक कार्यवाही के लिए अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। अधिकारियों ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने जनता से आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में सतर्क रहने, ऐसे अपराधों की जानकारी EOW को देने और क्राइम ब्रांच की तय ईमेल या हेल्पलाइन के ज़रिए शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

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