कोच्चि: चेरनल्लूर बेंज दुर्घटना में 17 वर्षीय किशोर की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही अदालत का रुख बदल दिया गया है। मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वितीय से बच्चों और महिलाओं से जुड़े मामलों से निपटने वाली अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने पहले लड़के की जमानत रद्द करने की मांग करते हुए अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी थी। हादसे में मारे गए जयबालाकृष्णन के परिवार ने भी इसी मांग के साथ जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
यह दुर्घटना रविवार सुबह उस समय हुई जब एक जज के बेटे किशोर द्वारा चलाई जा रही बेंज कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार 55 वर्षीय जयबालाकृष्णन की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल छात्र आदतन कार चालक है। पुलिस ने कहा कि वह सोशल मीडिया रील पर खुद को तेज गति से गाड़ी चलाते हुए दिखाने के लिए सुबह-सुबह कार लेकर निकला था। पुलिस को ऐसे फुटेज भी मिले हैं जिनमें किशोर 104 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से गाड़ी चलाता दिख रहा है।
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