विवादित बयान मामला: टी.जी. मोहनदास को अदालत से मिली ज़मानत

Update: 2026-08-10 13:14 GMT
KOCHI कोच्चि: तिरुवनंतपुरम की एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार RSS विचारक टी.जी. मोहनदास को सशर्त ज़मानत दे दी है। मोहनदास को दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कुछ शर्तें रखीं: मोहनदास को ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, अगले तीन दिनों तक जांच में सहयोग करना होगा और इसी तरह के अपराधों में शामिल नहीं होना होगा। उनके वकील ने उनकी उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए ज़मानत की मांग की थी। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मोहनदास को बिना कोई नोटिस दिए गिरफ्तार किया गया था।
तिरुवनंतपुरम की साइबर पुलिस टीम कोच्चि के मट्टनचेरी गई और रविवार को मोहनदास को हिरासत में ले लिया। तिरुवनंतपुरम सिटी साइबर क्राइम विंग के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम शाम करीब 5 बजे मट्टनचेरी के चेरलाई में उनके घर पहुंची, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई। पुलिस द्वारा उनके लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस की जांच के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई AIYF के राज्य सचिव टी.टी. जिस्मोन की शिकायत के बाद की गई, जिसमें मोहनदास की लैंगिक भेदभाव वाली टिप्पणियों और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं को गोली मारने के उनके बयान का ज़िक्र था। CPI निर्वाचन क्षेत्र के सचिव एम.के. अब्दुल जलील और सामाजिक कार्यकर्ता हैरिस अबू ने भी मट्टनचेरी पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कराई थीं।
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