तिरुवनंतपुरम: उत्पाद शुल्क मंत्री एम लिजू ने पूरे केरल में बारों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से उम्र की पुष्टि करने के बाद ही शराब परोसने का निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा, शराब खरीदने की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष है और इस नियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस नियम का उल्लंघन नेदुम्बसेरी मिनी कूपर दुर्घटना में स्पष्ट था।
एम लिजू ने स्पष्ट किया कि यह बार लाइसेंस धारकों की जिम्मेदारी है कि वे उन ग्राहकों के आधार कार्ड को सत्यापित करें जो उनकी फर्मों में शराब पीने के लिए आते हैं। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति नवंबर में लागू होगी. यह मामला केरल उच्च न्यायालय के संज्ञान में भी लाया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि यूडीएफ सरकार की शराब नीति पिछली एलडीएफ सरकार से अलग होगी।