MP में UCC सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा: मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
UCC लागू होने से नागरिकों के अधिकारों पर क्या पड़ेगा असर?
Indore: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार, 23 जुलाई को कहा कि प्रस्तावित यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। यह बयान राज्य विधानसभा द्वारा इस कानून को पारित करने के दो दिन बाद आया है।
उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों पर एक जैसे कानून लागू होंगे।
विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच 21 जुलाई को 'मध्य प्रदेश यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल, 2026' को ध्वनि मत से पारित किया।
बिल पारित होने पर इंदौर में अलग-अलग समुदायों के लोगों ने यादव का सम्मान किया।
इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने UCC पर बातचीत के दौरान लगभग दो महीनों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों से संपर्क किया और 10 लाख से ज़्यादा सुझाव प्राप्त किए।
उन्होंने कहा कि बिल पारित होने के बाद मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ एक समान कानूनी ढांचे के तहत समाज के सभी वर्गों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकेगी।
यादव ने कहा कि प्रस्तावित UCC में शादी, तलाक और विरासत से जुड़े मामले शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के ज़रिए हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्मों के लोगों पर एक जैसे कानून लागू होंगे।"
बाद में मुख्यमंत्री ने इंदौर-उज्जैन रोड पर लव कुश स्क्वायर पर बने नए डबल-डेकर ओवरब्रिज के एक हिस्से का उद्घाटन किया।