Bhadrak नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा

Update: 2026-07-24 10:35 GMT

Bhadrak भद्रक: भद्रक में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और फास्ट ट्रैक कोर्ट-कम-POCSO कोर्ट की जज मिनाती पांडा ने एक नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल की कड़ी सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना न भरने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सज़ा होगी। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) को भी पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया है। दोषी की पहचान भद्रक ज़िले के वासुदेवपुर ब्लॉक के कासिया मरीन पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले बिदेईपुर गाँव के मनोज प्रधान के तौर पर हुई है।

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