रिश्वत का मामला: BDA के पूर्व अधिकारी तारिणी चरण दास को तीन साल की कठोर कैद की सज़ा
भुवनेश्वर: भ्रष्टाचार के खिलाफ़ एक अहम घटनाक्रम में, ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वतखोरी के एक मामले में भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) के अलॉटमेंट सेक्शन के एक पूर्व सेक्शन ऑफिसर (रिटायर्ड) को दोषी ठहराया है।भुवनेश्वर में विजिलेंस के एडिशनल स्पेशल जज ने दास को दोषी करार देते हुए तीन साल की कठोर कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई है। BDA, भुवनेश्वर के अलॉटमेंट सेक्शन के इस पूर्व अधिकारी (रिटायर्ड) के खिलाफ़ ओडिशा विजिलेंस ने PC एक्ट, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(d)/7 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। उन पर घर की ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए एक आवेदक से 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप था।
दोषी ठहराए जाने के बाद, ओडिशा विजिलेंस अब तारिणी चरण दास की पेंशन रोकने के लिए सक्षम अधिकारी के पास जाएगी।
विस्तृत रिपोर्ट आगे दी जाएगी।