Chandigarh किसान हत्या मामले में डॉग बना पुलिस का मददगार

Update: 2026-07-23 06:12 GMT

Chandigarh चंडीगढ़ मोहाली की एक अदालत ने पाँच साल पुराने हत्या के मामले में पारोल के रहने वाले जागीर सिंह उर्फ़ घोला को उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। उस पर छोटी-बड़ी नग्गल के रहने वाले बकरी पालक सूचा सिंह की गला रेतकर हत्या करने का आरोप था। FIR में नामज़द दो अन्य सह-आरोपियों, सतनाम सिंह उर्फ़ सनी और देशराज उर्फ़ देसा, को बरी कर दिया गया।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मृतक की पत्नी सुनीता देवी को ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के ज़रिए मुआवज़ा दिया जाए। अदालत ने 17 जुलाई को आरोपी को दोषी ठहराया था और बुधवार को सज़ा सुनाई गई। मामले के अनुसार, सूचा सिंह को जागीर सिंह घोला से उन बकरियों के बदले 40,000 रुपये लेने थे जो उसने उसे बेची थीं, लेकिन 12 जून 2021 को बकरियाँ चराते समय सूचा सिंह लापता हो गया।

घटना के बाद, मृतक का पालतू कुत्ता 'रॉकी' मृतक के परिवार वालों को एक जगह ले जाता था और वहाँ खड़ा हो जाता था। शक होने पर पुलिस ने ज़मीन खोदकर जाँच की, जिसके बाद वहाँ से बिना सिर वाली लाश बरामद हुई। जागीर सिंह घोला और अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस ने दूसरी जगह फेंका गया सिर बरामद किया। जाँचकर्ताओं ने सबूतों की कड़ियों को जोड़ा, जिससे आखिरकार जागीर सिंह को दोषी ठहराया गया और सज़ा सुनाई गई।

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