CBFC से मंजूरी नहीं मिली, पंजाबी फिल्म निर्माता पहुंचे अदालत

Update: 2026-07-26 06:02 GMT

पंजाब Punjab M/s Mad4 Films के मालिक ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) और उसकी रिवाइज़िंग कमिटी द्वारा पंजाबी फ़िल्म 'चारदीकला' को सर्टिफ़िकेट देने से इनकार करने को चुनौती दी है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस अपील पर सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए टाल दी है।

सिनेमैटोग्राफ़ एक्ट की धारा 5C के तहत दायर इस अपील में CBFC के 26 मई के आदेश और रिवाइज़िंग कमिटी के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है। अपील करने वाले का तर्क है कि दोनों आदेश मनमाने, अस्पष्ट और बिना ठोस कारण बताए जारी किए गए थे; इनमें किसी भी आपत्तिजनक सीन, डायलॉग या सीक्वेंस की पहचान नहीं की गई थी।

Cyan Films के साथ मिलकर बनाई गई यह फ़िल्म 29 मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज़ हुई थी, लेकिन सर्टिफ़िकेट न मिलने के कारण भारत में इसकी रिलीज़ रोक दी गई थी। अपील करने वाले ने 12 मई को प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत सर्टिफ़िकेशन के लिए आवेदन किया था। 26 मई को, एग्ज़ामिनिंग कमिटी ने इसे सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त बताते हुए सर्टिफ़िकेट देने से इनकार कर दिया।

रिवाइज़िंग कमिटी के गठन में देरी के बाद एक रिट याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के निर्देशों के बाद, रिवाइज़िंग कमिटी ने अपील करने वाले की बात सुनी, लेकिन आरोप है कि सुनवाई यांत्रिक ढंग से की गई। 14 जुलाई को, कमिटी ने फिर से सर्टिफ़िकेट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक्ट की धारा 5B(2) के तहत सर्टिफ़िकेशन गाइडलाइंस के क्लॉज़ 2(xiii), 2(xiv), 2(xv) और 2(xvii) के उल्लंघन का हवाला दिया, लेकिन आपत्तिजनक सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

अपील करने वाले का कहना है कि फ़िल्म महिला सशक्तिकरण, संवैधानिक मूल्यों, सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और गरिमा को बढ़ावा देती है और संस्थानों को सम्मान के साथ दिखाती है।

Tags:    

Similar News