अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार ने विकलांग व्यक्तियों और उनके साथ आने वाले एक व्यक्ति के लिए 'वेट्री पायनम' योजना के तहत मुफ्त बस यात्रा की सुविधा बढ़ा दी है, जिससे उन्हें राज्य संचालित परिवहन निगम की बसों में किराया चुकाए बिना यात्रा करने की अनुमति मिल जाएगी।
27 अक्टूबर को जारी एक सरकारी आदेश पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा जारी 16-अंकीय विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग करके 100 प्रतिशत किराया रियायत का लाभ उठाने की अनुमति देता है।
रियायत में नियमित शहर और टाउन बसें, लो-फ्लोर बसें, एक्सप्रेस बसें, लिमिटेड स्टॉप सर्विसेज (एलएसएस), डीलक्स बसें और साधारण किराया वाली मोफस्सिल और पहाड़ी-इलाके की सेवाएं शामिल हैं। वातानुकूलित बसों को बाहर रखा गया है। विकलांग व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से यात्रा नहीं कर सकते, उनके साथ एक अनुरक्षक हो सकता है।
बस कंडक्टर लाभार्थियों और उनके अनुरक्षकों द्वारा की गई यात्राओं को रिकॉर्ड करने के लिए यात्री के यूडीआईडी कार्ड का सत्यापन करने के बाद शून्य मूल्य के टिकट जारी करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि यूडीआईडी-लिंक्ड प्रणाली की शुरुआत के साथ, 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए जारी किए गए मुफ्त बस पास कार्ड अब मान्य नहीं होंगे। संशोधित रियायत आदेश की तारीख से प्रभावी होती है।