कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा संबंधी नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियम 2 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुके हैं। इनके तहत ऑस्ट्रेलिया में रहकर दूसरे वीजा से स्टूडेंट वीजा में बदलाव करने, पढ़ाई के दौरान शिक्षण संस्थान बदलने और परिवार के सदस्यों को साथ लाने पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। इन बदलावों का असर भारतीय छात्रों सहित अन्य देशों से पढ़ाई करने आने वाले विद्यार्थियों पर पड़ सकता है।

 ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के विभाग के अनुसार, अधिकांश अस्थायी वीजाधारक अब देश के भीतर रहते हुए स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इनमें वर्किंग हॉलिडे और स्किल्स इन डिमांड जैसे वीजाधारक शामिल हैं। ऐसे आवेदकों को ऑस्ट्रेलिया के बाहर से आवेदन करना होगा और वीजा मंजूर होने के समय भी देश के बाहर रहना होगा।

पहले से स्टूडेंट वीजा पर मौजूद विद्यार्थियों के लिए भी नया वीजा प्राप्त करने की शर्तें कड़ी की गई हैं। हालांकि, पीएचडी करने वाले, उच्च स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले और विशेष परिस्थितियों में पढ़ाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने वाले छात्रों को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है।

 सरकार ने शिक्षण संस्थान बदलने के नियमों में भी बदलाव किया है। अब अधिकांश गैर-स्कूली अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दूसरे संस्थान में स्थानांतरण से पहले अपने मुख्य पाठ्यक्रम में कम से कम 12 महीने पूरे करने होंगे। पहले यह अवधि छह महीने थी। यह अंतरिम व्यवस्था 30 जून 2027 तक लागू रहेगी।

सरकार की योजना 1 जुलाई 2027 से एक नई स्टूडेंट वीजा ट्रांसफर व्यवस्था शुरू करने की है। इसके तहत शिक्षण संस्थान बदलने वाले विद्यार्थियों को नए वीजा की मंजूरी प्राप्त करनी होगी। उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर कम स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्थानांतरण के रास्ते भी सीमित किए गए हैं।

 नए नियमों में छात्रों के परिवार के सदस्यों को साथ लाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामान्य तौर पर नए आवेदक अपने जीवनसाथी और बच्चों को वीजा आवेदन में शामिल नहीं कर सकेंगे। हालांकि, डॉक्टरेट छात्रों, कुछ सरकारी प्रायोजित विद्यार्थियों और निर्धारित देशों के नागरिकों को छूट दी गई है। पहले से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पात्र परिवारों के लिए भी विशेष प्रावधान रखे गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य वीजा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि स्टूडेंट वीजा का इस्तेमाल मुख्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाए।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों से पहले जारी वैध स्टूडेंट वीजा स्वतः प्रभावित नहीं होंगे। वास्तविक शैक्षणिक उद्देश्य से आने वाले विदेशी छात्र निर्धारित पात्रता पूरी करके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर सकते हैं।

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