भूपालपल्ली: जयशंकर भूपालपल्ली की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम (KLIS) को हुए नुकसान से जुड़े मामले को खत्म करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 9 सितंबर की तारीख तय की है।
जज जे. जीवन कुमार ने याचिका पर दलीलें सुनने के बाद बुधवार को यह आदेश दिया। इस मामले में KCR मुख्य आरोपी (A1) हैं। यह मामला अक्टूबर 2023 में सामाजिक कार्यकर्ता नागावेल्ली राजलिंगा मूर्ति की शिकायत के बाद शुरू हुआ था, जिसमें मेदिगड्डा बैराज के पिलर धंसने की बात कही गई थी।
भूपालपल्ली जिले के कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन बल्ला महेंद्र के अनुसार, KCR के वकीलों ने यह कहते हुए मामले को खारिज करने की मांग की थी कि शिकायतकर्ता अब जीवित नहीं हैं। भूपालपल्ली शहर के रहने वाले राजलिंगा मूर्ति की 2025 में हत्या कर दी गई थी।