हैदराबाद: 7,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के लगभग 17 साल बाद, पूर्व छात्रावास कल्याण अधिकारी कंडी नागेश्वर को शुक्रवार को यहां एसीबी की विशेष अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

नागेश्वर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 28 नवंबर, 2009 को लंबित किराया बिलों को संसाधित करने और 40,000 रुपये के चेक को मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में पकड़ा था।

एसपीई और एसीबी मामलों के द्वितीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, मोहम्मद अब्दुल जावीद पाशा ने 23 अक्टूबर, 2026 को मेडक जिले के शंकरमपेट-ए में सोशल वेलफेयर बॉयज़ हॉस्टल में छात्रावास कल्याण अधिकारी के रूप में कार्यरत नागेश्वर को दोषी ठहराया। अदालत ने प्रत्येक मामले में एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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