हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को BRS विधायक टी. हरीश राव की जनहित याचिका (PIL) को सुनवाई के लायक न मानते हुए खारिज कर दिया। इस याचिका में राज्य सरकार से फसल ऋण माफी और राहत योजनाओं के तहत किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जी.एम. मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने BJP विधायक पायल शंकर की ऐसी ही एक याचिका को भी खारिज कर दिया। रजिस्ट्री ने याचिका की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई थी और याचिकाकर्ता PIL नंबर आवंटित करने के लिए उन आपत्तियों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए थे।
हरीश राव की याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने GO नंबर 567 और संबंधित आदेश जारी किए थे, जिनमें भारी बारिश और चक्रवात के कारण फसल खराब होने वाले लगभग 10 लाख किसानों को मुआवजे के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, आदिलाबाद जिले में केवल लगभग 10,000 किसानों को ही भुगतान किया गया था।