Telangana में अवैध गर्भपात किट जब्त, मेडिकल दुकान पर छापेमारी में 113 किट बरामद

Update: 2026-07-30 12:04 GMT

Nalgonda : अधिकारियों ने बताया कि तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (DCA) ने नलगोंडा में एक थोक मेडिकल दुकान से 47,672 रुपये कीमत की 113 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी (MTP) किट ज़ब्त की हैं। इन किटों को बिना वैध खरीद बिल के बिक्री के लिए स्टॉक किया गया था।

विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, DCA अधिकारियों ने 29 जुलाई को नलगोंडा के प्रकाशम बाज़ार में स्थित 'श्री लक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज़' पर छापा मारा। इस फर्म को इसके मालिक और सक्षम व्यक्ति पी. सुधाकर चलाते हैं।

छापे के दौरान, अधिकारियों को 113 "सेफ-टी किट" (Safe-T Kit) MTP किट मिलीं, जिन पर बैच नंबर BH007ABB और एक्सपायरी डेट फरवरी 2028 लिखी थी। ये किट हरिद्वार, उत्तराखंड की कंपनी 'एक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड' द्वारा बनाई गई थीं।

अधिकारियों के अनुसार, इन किटों को बिना उचित खरीद इनवॉइस के बिक्री के लिए स्टॉक किया जा रहा था, जो 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' और इसके तहत बने नियमों का उल्लंघन है।

ज़ब्त की गई दवाओं की कुल कीमत 47,672 रुपये है।

MTP किट (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी किट) में मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का मिश्रण होता है और इसका इस्तेमाल सख्त मेडिकल निगरानी में शुरुआती गर्भावस्था को खत्म करने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि बिना निगरानी के इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अधूरा गर्भपात और संक्रमण हो सकता है, और महिला की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।

यह छापा नलगोंडा के असिस्टेंट डायरेक्टर वी. रवि कुमार और नलगोंडा के ड्रग्स इंस्पेक्टर सीएच. संपत कुमार ने मारा। DCA अधिकारियों ने जांच के लिए ज़ब्त की गई दवाओं के सैंपल भी लिए।

अधिकारियों ने कहा कि आगे की जांच चल रही है और उल्लंघन में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि MTP किट की अवैध खरीद और बिक्री 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट' के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें दो साल तक की जेल हो सकती है।

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