IPS ट्रेनी का दावा: रिश्ता टूटने के बाद बदले की भावना से दर्ज कराई गई FIR, मामले में नया मोड़
ब्रेकअप के बाद FIR मामले में IPS ट्रेनी का पक्ष आया सामने, लगाए प्रतिशोध के आरोप
Hyderabad: हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी (SVPNPA) में एक महिला बैचमेट के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे एक ट्रेनी IPS अधिकारी ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है।
अपनी याचिका में अधिकारी ने दावा किया कि इस मामले के पीछे एक असफल रिश्ता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह मामला बदला लेने के लिए दर्ज किया गया था।
अधिकारी का दावा है कि वे शादी करने वाले थे
याचिका के अनुसार, अधिकारी और महिला, जो दोनों IPS प्रोबेशनर हैं, के बीच लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग के दौरान रोमांटिक संबंध बने थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में SVP नेशनल पुलिस एकेडमी में शामिल होने के बाद भी यह रिश्ता जारी रहा।
याचिकाकर्ता ने कहा कि हालांकि उन्होंने शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन महिला को शक हुआ कि वह किसी दूसरी महिला के साथ रिश्ते में है, जिसके बाद उनके रिश्ते में खटास आ गई।
एक गंभीर आरोप में, ट्रेनी IPS अधिकारी ने दावा किया कि हालांकि महिला ने बाद में एक IAS अधिकारी से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी वह उसका पीछा करती रही।
ट्रेनी IPS अधिकारी का आरोप: सुलह करने से इनकार करने पर FIR दर्ज की गई
याचिका के अनुसार, जब अधिकारी ने रिश्ता फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया, तो महिला ने अपने पति से कहा कि वह उसे परेशान कर रहा है।
इसके बाद, कथित तौर पर उसने महिला के पति के साथ एक वीडियो शेयर किया ताकि यह दिखाया जा सके कि वे पहले रिश्ते में थे।
इससे नाराज होकर, महिला ने FIR दर्ज कराने से पहले नेशनल पुलिस एकेडमी में शिकायत की।
कहानी का दूसरा पहलू
18 जुलाई को दर्ज अपनी शिकायत में, 30 वर्षीय महिला ट्रेनी अधिकारी ने आरोप लगाया कि ट्रेनी IPS अधिकारी ने एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान 23 जून से 10 जुलाई के बीच उसे परेशान किया।
उसने अधिकारी पर अभद्र संदेश भेजने, आपराधिक धमकी देने, उसका निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे उसके पति को भेजने का आरोप लगाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी उसका मोबाइल फोन अपने कमरे में ले गया, उसे पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया और निजी संदेशों का खुलासा करने के लिए उसे ब्लैकमेल किया। उनकी शिकायत के आधार पर, अट्टापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला के खिलाफ आपराधिक बल प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न), 77 (वॉयूरिज्म/चुपके से देखना), 78 (पीछा करना), 79 (महिला की गरिमा का अपमान), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया। इसके साथ ही IT एक्ट की धारा 66E (निजता का उल्लंघन) और 67A (इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रसारित करना) के तहत भी केस दर्ज किया गया।