Telangana: दूसरे से शादी करने पर ट्रेनी IPS ने दी प्राइवेट चैट वायरल करने की धमकी
Hyderabad हैदराबाद: पुलिस ने बुधवार को बताया कि यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार और न्यायिक हिरासत में भेजे गए ट्रेनी IPS अधिकारी एम. उदय कृष्णा रेड्डी ने पीड़िता के साथ रिश्ता खत्म होने और उसके किसी और से शादी करने के बाद प्राइवेट चैट सार्वजनिक करने की धमकी दी थी।
मंगलवार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कृष्णा रेड्डी को राजेंद्रनगर में रंगा रेड्डी जिले के फर्स्ट क्लास एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।
अदालत द्वारा उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद, उसे चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, कृष्णा रेड्डी पहले आंध्र प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल के तौर पर काम करते थे और बाद में UPSC पास करके 2025 बैच में IPS अधिकारी बने। वह दिसंबर 2025 से हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी (SVPNPA) में ट्रेनिंग ले रहे थे।
आरोपी पीड़िता के संपर्क में 2025 के मध्य में इंस्टाग्राम के ज़रिए आया था। पीड़िता ने इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) में शामिल होने की अपनी सफलता की यात्रा के बारे में आरोपी की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी।
पीड़िता भी एक साथी IPS ट्रेनी अधिकारी है।
हैदराबाद सिटी पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) (राजेंद्रनगर ज़ोन) एस. श्रीनिवास ने एक बयान में कहा, "संपर्क विवरण साझा करने और अपनी साधारण पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत के ज़रिए अच्छे संबंध बनाने के बाद, आरोपी और पीड़िता एक रिश्ते में आ गए थे।"
पुलिस के अनुसार, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (LBSNAA) और SVPNPA में ट्रेनिंग के दौरान उनके रिश्ते में अक्सर बहस, भावनात्मक हेरफेर, अधिकार जताने की प्रवृत्ति और अस्थिर व्यवहार जैसी बातें होती रहीं।
आरोपी ने बार-बार आत्महत्या करने की धमकी दी, हथियार दिखाए, पीड़िता का अपमान किया, कई रिश्तों की लगातार मांग की और उत्पीड़न की हरकतें कीं। इन हरकतों में उसका लैपटॉप फेंकना और नुकसान पहुंचाना, ब्लॉक किए जाने के बाद नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, प्राइवेट चैट सार्वजनिक करने की धमकी देना और उसकी सहमति के बिना उसके परिवार और सहयोगियों से संपर्क करना शामिल था।
पुलिस ने कहा, "इस असहनीय व्यवहार के कारण पीड़िता ने आरोपी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया और किसी और से शादी कर ली। यह पता चलने पर, आरोपी ने ब्लॉक किए जाने के बाद नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, प्राइवेट चैट सार्वजनिक करने की धमकी देना और पीड़िता की सहमति के बिना उसके परिवार और सहयोगियों से संपर्क करना शुरू कर दिया। साथ ही, उसने पीड़िता और अन्य गवाहों द्वारा बताए गए कई अपराध भी किए।" पीड़ित की शिकायत के आधार पर, अट्टापुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के साथ 63(b)(iii), 109, 74, 75, 77, 78, 79, 127(2), 115(2), 351(2) और IT एक्ट की धारा 66E, 67A के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले की जांच के आधार पर, आरोपी ट्रेनी अधिकारी को बताए गए अपराधों में शामिल पाया गया।
इसके बाद, उसे 28 जुलाई को हैदराबाद में आरामघर X रोड्स के पास हिरासत में ले लिया गया।
मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
DCP ने कहा कि कानून के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।