अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर 24.82 लाख रुपए मूल्य की 124.11 ग्राम हेरोइन जब्त की। जब्त किए गए नशीले पदार्थों, नकदी, मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन का कुल मूल्य लगभग 25.74 लाख रुपए है। यह कार्रवाई अहमदाबाद के बापू नगर क्षेत्र के सोनरिया ब्लॉक के पास लल्लू रत्ना की झुग्गियों के सामने एक सार्वजनिक सड़क पर छापेमारी के दौरान की गई। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रोहित राजपूत (28) और आनंद प्रजापति (37) के रूप में की है। दोनों बापू नगर क्षेत्र के सोनरिया ब्लॉक के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, राजपूत मूल रूप से राजस्थान के अजमेर जिले के आजादनगर के रहने वाले हैं, जबकि प्रजापति ऑटो-रिक्शा चालक के रूप में काम करते हैं।
पुलिस ने 24,82,200 रुपए मूल्य की 124.11 ग्राम हेरोइन के अलावा 15,000 रुपए मूल्य के दो मोबाइल फोन, 5,550 रुपए नकद और 70,000 रुपए मूल्य का एक दोपहिया वाहन भी जब्त किया। जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 25,74,700 रुपए है। बापूनगर पुलिस स्टेशन में मादक द्रव्यों और मनोरोगी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8(सी) और 22(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दो अन्य आरोपियों (नानू उर्फ ​​भावेश पटनी और टीनाबेन पटनी) की तलाश कर रही है। ये दोनों ही कथित तौर पर सोनरिया ब्लॉक के पास की झुग्गियों में रहते हैं। बापूनगर पुलिस स्टेशन के एनडीपीएस और निगरानी दस्ते के हेड कांस्टेबल जयराज सिंह, हरि सिंह और पुलिस कांस्टेबल जयदीप सिंह, निकुलदेव सिंह को मिली विशिष्ट सूचना के बाद छापेमारी की गई।
पुलिस ने बताया कि एमडी ड्रग्स सहित मादक पदार्थों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन पुलिस इंस्पेक्टर वीके गढ़वी के पर्यवेक्षण में, एनडीपीएस दस्ते के प्रभारी और अन्य कर्मियों की भागीदारी के साथ किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने टीमों को शहर की 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' और 'अहमदाबाद में ड्रग्स नहीं' अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी, खरीद, बिक्री और आपूर्ति में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने बताया कि राजपूत के खिलाफ 2021 में ओधव ​​पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 380, 454 और 457 के तहत पहले से ही मामले दर्ज हैं। 2022 में बापुनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 326 और 294(ए) और गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 131 के तहत; और 2022 में 'आई' ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 131 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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