Rampur Bushahr. रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में त्योहारी सीजन के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में रामपुर बुशहर के तलई क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस पटाखों का भंडारण करने के आरोप में एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तलई स्थित एक दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दुकान पर दबिश देकर जांच की। इस दौरान दुकानदार पटाखों के भंडारण से संबंधित वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गश्त के दौरान पुलिस को मिली थी गुप्त सूचना
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को रामपुर पुलिस थाना की टीम नोगली क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रामपुर निवासी दीपक बंसल ने तलई क्षेत्र स्थित अपनी दुकान में बिना अनुमति पटाखों का भंडारण कर रखा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल संबंधित दुकान की जांच करने का निर्णय लिया। पुलिस के अनुसार, त्योहारी मौसम में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
तलई स्थित दुकान पर पुलिस ने दी दबिश
गुप्त सूचना मिलने के बाद रामपुर थाना पुलिस की टीम तलई क्षेत्र में पहुंची और संबंधित दुकान की जांच की। जांच के दौरान दुकान में पटाखों का भंडारण पाए जाने पर पुलिस ने दुकानदार से वैध लाइसेंस और अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। आरोप है कि दुकानदार मौके पर कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र नहीं दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि, दुकान में कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे और उनकी अनुमानित कीमत कितनी थी, इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
दुकानदार के खिलाफ बीएनएस और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस
पुलिस ने मामले में दीपक बंसल, निवासी रामपुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 288 के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बिना आवश्यक अनुमति पटाखों का भंडारण करने से आग लगने और दुर्घटना होने का खतरा रहता है। मामले में संबंधित दस्तावेजों और भंडारण की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
बिना सुरक्षा इंतजाम पटाखों का भंडारण बन सकता है खतरा
पटाखों जैसे ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाना जरूरी है। विशेष रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों में असुरक्षित भंडारण से आग लगने की स्थिति में आसपास की दुकानों तथा मकानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसी वजह से पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए निर्धारित नियमों तथा आवश्यक अनुमति का पालन करना अनिवार्य है। पुलिस ने दुकानदारों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और बिना वैध अनुमति पटाखों का कारोबार नहीं करने की अपील की है।
अवैध पटाखों के कारोबार पर जारी रहेगी कार्रवाई
रामपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध पटाखों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि वे पटाखों के भंडारण और बिक्री से संबंधित आवश्यक लाइसेंस तथा अनुमति पत्र अपने पास रखें। इसके साथ ही नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने को देने का आग्रह किया गया है। फिलहाल तलई क्षेत्र में बिना लाइसेंस पटाखों के भंडारण से संबंधित मामले की जांच जारी है। जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।