वंदे मातरम की अनिवार्यता पर गरमाई सियासत, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तंज

Update: 2026-08-01 11:15 GMT
नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शुक्रवार को संसद में पास हुए उस संशोधन बिल पर चिंता जताई, जिसके तहत 'वंदे मातरम' का अपमान करना एक दंडनीय अपराध बन गया है।
यह कहते हुए कि देशभक्ति को किसी खास नारे या गाने को गाने से नहीं मापा जाना चाहिए, AIMPLB ने इस कदम को "देश की संवैधानिक, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ" बताया।
बोर्ड के अनुसार, कानून के ज़रिए सभी नागरिकों पर किसी खास धार्मिक सोच या विश्वास को थोपना भारत के संविधान की
मूल भावना के खिलाफ
है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता एस.क्यू.आर. इलियास ने कहा कि कानूनी दबाव के ज़रिए सभी वर्गों और धार्मिक समुदायों के लिए 'वंदे मातरम' को अनिवार्य बनाने की कोई भी कोशिश आपत्तिजनक है और नागरिकों की धार्मिक आज़ादी पर एक गंभीर हमला है।
इलियास ने ज़ोर देकर कहा कि मातृभूमि के प्रति प्रेम और मातृभूमि की पूजा दो बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका अभ्यास करने की आज़ादी देता है, जबकि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी की गारंटी देता है।
उन्होंने कहा कि इन संवैधानिक सुरक्षा उपायों का साफ़ मतलब है कि किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं और अंतरात्मा के खिलाफ किसी गाने, नारे, विचारधारा या प्रतीक को अपनाने या उसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
उन्होंने एक बयान में कहा, "मुसलमान अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और मातृभूमि के प्रति प्रेम को अपनी नागरिक और नैतिक ज़िम्मेदारी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वे देश को देवता या देवी नहीं मान सकते।"
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह संवेदनशील और समाज को बांटने वाले कदम न उठाए, बल्कि देश के सामने मौजूद असली समस्याओं - बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय - को हल करने पर ध्यान दे।
इलियास ने कहा कि एक मज़बूत और एकजुट भारत तभी बन सकता है जब हर नागरिक को समान सम्मान, न्याय और आज़ादी मिले; जहाँ किसी की देशभक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के नज़रिए से न परखा जाए; और जहाँ संविधान की सर्वोच्चता, धार्मिक आज़ादी और मौलिक नागरिक अधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जाए।
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